ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण पर 35 प्रतिशत तक का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही तीन वर्ष तक ब्याज में छूट का लाभ भी मिलेगा। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 25 लाख रुपये लागत की विभिन्न स्वरोजगारपरक नई इकाई लगाने के लिए बैंक ऋण पर यह अनुदान मिलेगा। इसके लिए छह जून तक आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
इतना लगाना होगा अंशदान: गोरखपुर के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को कुल प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं को पांच प्रतिशत अंशदान स्वयं लगाना होगा। बैंक से स्वीकृत ऋण पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 25 प्रतिशत तथा अन्य सभी आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत का एकमुश्त अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही स्व अंशदान एवं एकमुश्त अनुदान को छोड़कर शेष बैंक ऋण पर तीन वर्ष तक बैंक द्वारा ब्याज की छूट की अतिरिक्त सुविधा भी मिलेगी।
ऐसे करें आवेदन: ग्रामीण क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक के प्रशिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों से अपील की गई है कि वे www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पोर्टल पर एजेंसी का चयन कर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इन दस्तावेजों को करना होगा जमा: आनलाइन आवेदन की प्रिंटेड प्रति के साथ आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कार्यशाला/कार्यस्थल का नजरी नक्शा (चौहद्दी सहित ग्राम प्रधान से प्रमाणित), आधार कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रतियां विकास भवन में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में आठ जून शाम पांच बजे तक जमा करनी होगी।
इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए फोन नंबर 05512201570, 9839634693, 9450885941, 7752884707 एवं 9839450978 पर संपर्क किया जा सकता है।