झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों को दीवाली की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) चार फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसका लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई 2022 से देय होगा। राज्यकर्मियों को अब 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
ग्रामीण परिवहन के लिए विशेष योजना मंजूर कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 की स्वीकृति दी। इसके तहत राज्य के ग्रामीण मार्गों में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटर को सुविधाएं दी जाएंगी। परमिट की स्थायी स्वीकृति पांच सालों के लिए होगी। वहीं रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स फ्री कर दिया गया है। 500 आवेदकों को जो ऑपरेटर होंगे उन्हें वित्तीय सहायता के लिए ब्याज सब्सिडी 5 साल की होगी। योजना पर ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ सरकार खर्च करेगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों व पेंशन आच्छादित महिलाओं को किराया नहीं देना होगा।
सरना, मसना के विकास के लिए योजना मंजूर
जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सरना, हड़गड़ी, मसना के विकास के लिए योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत सरना, मसना स्थल खतियान में दर्ज हैं तो उसे संरक्षित किया जाएगा। यदि सामान्य हैं तो पट्टा जारी कर संरक्षित किया जाएगा।
निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं
झारखंड में अगले साल यानी 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार मानते हुए राज्य कैबिनेट ने सोमवार को यह फैसला लिया है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि एसएलपी के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन 2023 में पिछड़ा वर्ग को खुले यानी अनारक्षित वर्ग में रखा गया है।
राज्य के नौ नगर निगमों में होना है चुनाव
झारखंड में नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। मतदाता वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर को चुनाव के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनेंगे। दूसरी ओर उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य मतदान करेंगे।
आयोग ने तेज की तैयारियां
जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों के सत्यापन तथा मतदाता सूची विखंडन के निर्देश दे दिए गए हैं।