ब्राजील के एक न्यायाधीश ने चार्जर के बिना iPhones बेचने के लिए गुरुवार को Apple पर 20 मिलियन डॉलर यानी 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि यह एक “अपमानजनक अभ्यास” है, जो ग्राहकों को एक अतिरिक्त प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करता है।
फैसले के खिलाफ ऐपल कर सकती है अपील
ऐपल इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। बता दें कि ब्राजील के न्याय मंत्रालय ने इसी मुद्दे पर सितंबर में एपेल पर लगभग 2.5 मिलियन डॉलर का अलग जुर्माना लगाया था और इसे अपने iPhone 12 और 13 मॉडल को बिना चार्जर के बेचने से रोक दिया। नया जुर्माना साओ पाउलो सिविल कोर्ट के न्यायाधीश और ब्राजीलियाई उपभोक्ता संघ द्वारा दायर मुकदमे में हर्जाने के रूप में दिया गया था।
2020 में बंद हुआ था चार्जर
Apple ने अक्टूबर 2020 में नए iPhones के साथ आउटलेट चार्जर को शामिल करना बंद कर दिया। इसका कारण बताते हुए कंपनी ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को कम करने में मदद करना चाहता है। लेकिन इस कदम को उठाने से कई नए कंज्यूमर्स को उत्पाद खरीदने की आवश्यकता होती है।
इन्होंने कैलिफ़ोर्निया की कंपनी को ब्राज़ील में उन सभी कंज्यूमर्स को चार्जर सप्लाई करने का आदेश दिया, जिन्होंने पिछले दो वर्षों में iPhone मॉडल 12 या 13 खरीदे। इसके अलावा कंपनी को हर नई खरीद के साथ चार्जर शामिल करने को कहा गया है।
यूएसबी-सी पोर्ट ऐपल के लिए हो सकता है सिरदर्द
पिछले हफ्ते, यूरोपीय संसद ने 2024 के अंत से सभी स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों के लिए यूएसबी-सी पोर्ट को सिंगल चार्जर स्टैडंर्ड के रूप में उपयोग करने के लिए एक कानून पारित किया, जो ऐपल को अपने फोन डिज़ाइन बदलने के लिए मजबूर करेगा।