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अमेरिका में फेडरल अपील कोर्ट ने सरकार को सभी तरह के गर्भपात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की दी अनुमति

अमेरिकी राज्य टेक्सास (Texas) में गर्भपात (Abortions) पर प्रतिबंध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में फेडरल अपील कोर्ट (Federal Appeals Court) ने राज्य सरकार को अस्थायी रूप से अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी है. इससे पहले, डिस्ट्रिक्ट जज रॉबर्ट पिटमैन ने सरकार के नए गर्भपात कानून पर अस्‍थाई रूप से रोक लगाने का फैसला सुनाया था.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट जज (US District Judge) के फैसले के बाद राज्य में अबॉर्शन (Abortions) क्लीनिक खुल गई थीं. नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने भी राहत की सांस ली थी, लेकिन अचानक ही अपील कोर्ट ने सरकार को बैन लगाने की अनुमति दे दी. जज रॉबर्ट पिटमैन (Robert Pitman) ने अपने 113 पन्‍नों के जजमेंट में कहा था कि नया गर्भपात कानून टेक्‍सस के नागरिकों के बेहद बुनियादी, जरूरी और संवैधानिक अधिकारों का उल्‍लंघन है.

Justice Department ने साधी चुप्पी

न्यू ऑरलियन्स स्थित एक अपील अदालत ने पिटमैन के फैसले को समाप्त करते हुए टेक्सास राज्य को लगभग सभी गर्भपात पर फिर से प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट के इस फैसले पर बवाल होने की आशंका है. वहीं, न्याय विभाग इस मामले की समीक्षा कर रहा है और फिलहाल उसने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. बता दें कि टेक्सास में लगभग दो दर्जन गर्भपात क्लीनिक हैं, जिनमें से कुछ ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि पिटमैन का फेसला पलट जाएगा और वही हुआ. 

आखिर ऐसा क्या है Law में?

अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े राज्य टेक्सास की सरकार ने हाल ही में एक नया कानून बनाया है. जिसके तहत प्रेग्नेंसी के छह सप्ताह बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस कानून में बलात्कार पीड़िता को भी अपवाद नहीं माना गया है. यानी रेप विक्टिम यदि गर्भवती हो जाती है, तो उसे भी अबॉर्शन का अधिकार नहीं होगा, प्रेग्नेंट महिला केवल उसी स्थिति में अबॉर्शन करा सकेंगी, जब मेडिकल कंडीशन की वजह से ऐसा करना जरूरी हो. इस कानून को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.  

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