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स्पाइसजेट में इन सामानों को ले जानें पर लगी पाबंदी, लाइसेंस हुआ कैंसिल

नई दिल्‍ली, Spicejet पर फिलहाल के लिए कुछ पाबंदी लग गई है। विमानन नियामक डीजीसीए ने नियमों के कथित उल्लंघन के लिए ‘खतरनाक सामान’ के परिवहन को लेकर स्पाइसजेट के लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि यह निलंबन 30 दिनों के लिए है और इस अवधि के दौरान स्पाइसजेट को अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में लिथियम-आयन बैटरी सहित खतरनाक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। संपर्क किए जाने पर स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर निलंबन का जिक्र नहीं किया।

एयरलाइन ने कहा कि एक मामूली समस्या थी जिसमें सामान भेजने वाले के एक पैकेज को ‘गैर-खतरनाक सामान’ घोषित किया गया था। जबकि उसे काली सूची में डाला गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों के अनुसार, खतरनाक सामान ऐसे पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।

सूत्रों ने बताया, ‘‘डीजीसीए ने ऐसे सामान के परिवहन के लिए निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर खतरनाक सामानों के लिए स्पाइसजेट के लाइसेंस को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।’’

इससे पहले डीजीसीए ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। डीजीसीए ने कहा, यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और विशेष रूप से नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा।

विमानन नियामक ने कहा कि अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मामले के आधार पर चयनित मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 23 मार्च को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, बाद में कुछ देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ान प्रतिबंधों में ढील दी गई। भारत ने लगभग 25 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है। देश पिछले एक साल से कई देशों के लिए वंदे भारत की उड़ानें संचालित कर रहा है।

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