किस काम के लिए निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा जानें!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का आर्थिक भविष्य बेहतर करने की योजना है। इस रिटायरमेंट प्लान में कंपनी और कर्मचारी दोनों PF (Provident Fund) में बराबर रकम का योगदान देते है। वहीं, जमा रकम पर सालाना ब्याज देती है।

चूंकि यह रकम रिटायरमेंट के लिए होती है, तो इसे रिटायर होने के बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन, कई बार इमरजेंसी में पीएफ वाले पैसों की जरूरत पड़ जाती है। पीएफ से पैसे निकालने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करके ही आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आइए उन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कुछ खास परिस्थितियों में ही रिटायरमेंट से पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत देता है। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, शादी या फिर जमीन लेना। अगर किसी की नौकरी चली जाती है, तो वह दो महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है।

किसी खास परिजन की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ से पैसे निकालने का नियम है। हालांकि, इसके लिए आपको नौकरी करते हुए कम से कम सात साल हो जाना चाहिए। इसके बाद आप अपने अंशदान की 50 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं।

कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं?
आप रिटायरमेंट से पहले कई बार पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन, हर दफा आपको कारण बताना होगा। शादी के लिए तीन बार से ज्यादा पैसे नहीं निकाला जा सकता। 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए भी यही शर्त है।

घर या जमीन खरीदने के लिए सिर्फ एक बार पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी में इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। इसके लिए आप रिटायरमेंट से पहले कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हैं।

राशि निकालने पर कितना टैक्स लगता है?
अगर आप लगातार 5 साल की सेवा से पहले EPF निकालते हैं, तो 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। अगर आपने राशि निकालते वक्त पैन कार्ड नहीं दिया, तो टीडीएस की दर 30 फीसदी हो जाएगी। लेकिन, 5 साल की लगातार सर्विस के बाद कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर कोई कर्मचारी अपनी EPF राशि नेशनल पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करता है, तब भी कोई टैक्स नहीं लगता।

ऑनलाइन कैसे निकाले पीएफ का पैसा?
ईपीएफ से पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए आपका UAN एक्टिव होने के साथ KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) से लिंक होना चाहिए। फिर आपको नीचे दिए स्टेप को फॉलो करना होगा।

EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके फोन नंबर पर एक SMS आएगा। क्लेम प्रोसेस होने के बाद रकम आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। EPFO ने इसके लिए कोई समयसीमा तो नहीं रखी है, लेकिन आमतौर पर पैसा 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है।

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