बाइक का इंश्योरेंस कैसे कर सकते है ट्रांसफर, जानिए

भारत में बहुत से लोग अपनी बदलती जरूरतों और दोपहिया उद्योग में बदलते रुझानों के आधार पर बाइक खरीदते और बेचते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग नई बाइक खरीदते हैं, तो उनमें से कई सेकंड-हैंड बाइक। नई बाइक खरीदने पर तो आपको तुरंत उसका इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन सेकंड-हैंड बाइक लेने पर या फिर पुरानी बाइक बेचते समय आपको मौजूदा बीमा पॉलिसी को गाड़ी के नए मालिक को ट्रांसफर करवाना पड़ता है। जिसके बारे में हम यहां पर आपको बता रहे हैं।

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करना बेचने वाले के लिए कितना फायदेमंद
जो अपनी बाइक दूसरे को बेचता है उसके लिए बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करना काफी फायदेमंद होता है। यह उन लोगों के लिए लाभदायक होता है, जिनकी पॉलिसी पर पर्याप्त कवरेज बचा हुआ है। ऐसा करने से बाइक के नए मालिक को नई पॉलिसी खरीदने या एक्स्ट्रा कवरेज को लिए पेमेंट करने से बचा सकता है। इसके अलावा, बीमा कवरेज को ट्रांसफर करके बाइक बेचने वाला यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि हादसा या चोरी की स्थिति में नए मालिक को सुरक्षा मिले।

इसके साथ ही बेचने वाले के लिए बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करने का एक फायदा यह भी है कि यह उनकी बाइक के मूल्य को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अगर आपके बाइक का बीमा बचा हुआ है, तो खरीदने वाला भी आपको प्राथमिकता देते हैं।

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया
दोपहिया वाहन बीमा पॉलिसी को ट्रांसफर करने के लिए, खरीदार को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए:

Exit mobile version