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बोधगया में बम रखकर ब्‍लास्‍ट की साजिश मामले में NIA के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सभी नौ दोषियों को सुनाई जाएगी सजा

बोधगया में बम रखकर ब्‍लास्‍ट की साजिश (Bodh Gaya Bomb Blast Conspiracy) मामले में एनआइए (NIA) के विशेष न्यायाधीश गुरविंद सिंह मल्होत्रा की अदालत में शुक्रवार को सभी नौ दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। इससे पूर्व 10 दिसंबर को आठ अभियुक्तों ने अदालत में आवेदन देकर अपने गुनाह को कबूल किया था। हालांकि, एक अभियुक्त जहीदुल इस्लाम ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। दोषियों में अहमद अली उर्फ कालू, दिलावर हुसैन, पैगंबर शेख, मुस्तफा रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तुहिन, नूर आलम मोमिन, आरिफ हुसैन उर्फ अताकुर उर्फ सैयद उर्फ अनस उर्फ आलमगीर शेख, मोहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह और अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फन्टू शेख शामिल हैं। सभी की नजरें कोर्ट पर टिक गई हैं। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं। 

बोधगया में ही थे दलाई लामा 

विदित हो कि 19 जनवरी, 2018 को दलाईलामा की उपस्थिति में बोधगया में निगमापूजा का आयोजन किया गया था। इसे लेकर बड़ी संख्या में विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी बोधगया में प्रवास कर रहे थे। दोषियों ने साजिश के तहत कालचक्र मैदान के मुख्य द्वार के सामने जेनरेटर के नीचे थैले में बम रख दिया था। महाबोधि मंदिर के मुख्य परिसर के गेट नंबर-चार की सीढ़ी के पास सहित अन्य स्थानों पर भी विस्फोटकों को रखा गया था। संयोगवश आइईडी का आंशिक रूप से विस्फोट हुआ।

एनआइए ने दबोचा था आतंकियों को 

इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने समय रहते एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया था। इस कारण एक बड़ी घटना होने से टल गई। इसको लेकर पुलिस ने बोधगया थाने में 20 जनवरी, 2018 को इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। एनआइए ने तीन फरवरी, 2018 को मामला दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एनआइए की टीम ने मामले की तह तक पहुंचना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि एक-एक कर सभी अभियुक्‍त दबोच लिए गए। 

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