दिल्ली में शाराब पीने की कानूनी उम्र सीमा घटी, जानें नए नियम

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है, जिसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित किए गए हैं. इस तरह हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें (Liquor Shops) खुल रही हैं. एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए हैं. इस तरह हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्‍ध हो रही है. अभी तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी हाथों में थीं, अब 100 फीसदी दुकाने निजी हाथों में चली गयी हैं. 

दिल्ली में शराब के सेवन और बिक्री से जुड़े नियम अब इस प्रकार हैं-

  • दिल्ली में शाराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष कर दी गई है.
  • अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी.
  • शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुलेगी.
  • दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा.
  • अब तक अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था.
  • लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे.
  • किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी.
  • दुकानों में व्यवस्था ऐसा की जाएगी कि एंट्री और एक्जिट गेट अलग हो. दुकानों के बाहर खाने-पीने की दुकानें नहीं होंगी. सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी.
  • सभी दुकानें मार्केट रेट के हिसाब से शराब की कीमत तय कर सकेगी.

यही वजह है कि कई दुकानों ने अपने हिसाब से बड़े-बड़े ऑफर देने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि एक पर एक फ्री.

Related Articles

Back to top button
T20: भारत का क्लीन स्वीप जानिये कितने खतरनाक हैं कबूतर। शतपावली: स्वस्थ रहने का एक आसान उपाय भारतीय मौसम की ALERT कलर कोडिंग In Uttar Pradesh Call in Emergency