अब्बास अंसारी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, पढ़े पूरी ख़बर

बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। भगोड़ा घोषित होने के बाद गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दी है। दरअसल निचली अदालत ने विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था।

अदालत ने अब्बास अंसारी के खिलाफ बीती 25 अगस्त को धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत फरारी की उद्घोषणा का आदेश जारी किया था। महानगर थाने की पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दी कि आरोपी की तलाश में सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी की गई। प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों की पुलिस का भी सहयोग लिया गया। आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य नही मिला।

क्या था मामला

पत्रावली के अनुसार महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्तूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था। इसके बाद अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया। आरोप है कि अब्बास ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले पते के शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी व अनुमति के धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया लिया।

Related Articles

Back to top button
T20: भारत का क्लीन स्वीप जानिये कितने खतरनाक हैं कबूतर। शतपावली: स्वस्थ रहने का एक आसान उपाय भारतीय मौसम की ALERT कलर कोडिंग In Uttar Pradesh Call in Emergency