इस मामले में दीपक प्रकाश को एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली बड़ी राहत…
झारखंड सरकार की कृषि नीति के खिलाफ राजधानी रांची के कांके स्थित सुकुरहुटू में प्रदर्शन करने के एक मामले में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने दीपक प्रकाश को जमानत की सुविधा प्रदान की है। गौरतलब है कि हेमंत सरकार द्वारा किसानों को धान खरीदी का भुगतान नहीं करने तथा सरकार की कृषि नीति के खिलाफ कांके के सुकुरहूटु में प्रदर्शन किया था। दीपक प्रकाश ने इसे साजिशन दर्ज कराया गया मामला बताया।
अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने रक्षा पक्ष
गौरतलब है कि इस मामले में बीजेपी की तरफ से अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। बता दें कि कांके में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने को लेकर तात्कालीन अंचल निरीक्षक बासुकीनाथ टुडू के लिखित प्रतिवेदन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांके विधायक समरी लाल सहित तकरीबन 80 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 2021 में मामला दर्ज हुआ था।
दीपक प्रकाश ने लगाया ये आरोप
कोर्ट परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि हमने किसानों के हक और अधिकार के लिए उनके समर्थन में लड़ाई लड़ी। आंदोलन किया। रांची के कांके में हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया जो राजनीति से प्रेरित था। दीपक प्रकाश ने कहा कि इसी केस के सिलसिले में आज मैंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और मुझे जमानत मिली।