शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, पढ़ें पूरी खबर

शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी हैl इसके चलते अब उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहना होगाl उनके अलावा सात अन्य आरोपियों को भी जेल में रहना होगाl इसके पहले गुरुवार को कोर्ट ने आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को राहत देते हुए एनसीबी की रिमांड में भेजने के बजाय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया थाl शुक्रवार को आर्यन खान के वकील ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की अपील कीl हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दियाl इसके चलते आर्यन खान की रात अब आर्थर रोड जेल में कटेगीl उन्हें अन्य आरोपियों के साथ शुक्रवार को जेल पहुंचा दिया गया थाl

जेल से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि आर्यन खान को किसी भी प्रकार की विशेष ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी और उनके साथ अन्य अंडर ट्रायल आरोपियों की तरह व्यवहार किया जाएगाl जेल में कोरोना वायरस नियमों के अंतर्गत आए नए आरोपियों को 5 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जाएगाl इसके चलते उन्हें वहीं रहना होगाl आर्यन खान की कोविड 19 टेस्ट नेगेटिव आई हैl साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन के दोनों डोज भी लगवा लिए हैंl     

आर्थर रोड जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें 6 बजे सुबह उठना होगाl उन्हें 7 बजे ब्रेकफास्ट दिया जाएगाl जेल का ही खाना उन्हें खाना होगाl उन्हें घर के खाने की अनुमति नहीं होगीl 11 बजे उन्हें अन्य कैदियों के साथ लंच करना होगाl लंच और डिनर में चपाती, सब्जी और दाल राइस होगाl लंच के बाद कैदियों को बाहर घूमने की अनुमति होती है लेकिन इस मामले में आर्यन खान और अन्य आरोपियों को 5 दिनों का क्वॉरेंटाइन पीरियड पूरा करना होगाl आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को अगर कैंटीन से अलग खाना चाहिए तो उन्हें पहले पैसे देने होंगे और यह पैसा मनी ऑर्डर के माध्यम से दिया जाता हैl शाम को खाना 6 बजे दिया जाता हैl हालांकि कई बार कैदी 8 बजे खाना खाते हैंl इसके चलते उन्हें प्लेट अपने पास रखने की अनुमति दी जाती हैl

इसके पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी हैl एनसीबी ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि मामले की जांच चल रही है और यह सभी प्रभावशाली आरोपी हैंl ऐसे में इन्हें अगर जमानत दी जाती है तो यह जमानत से बाहर निकलने के बाद केस को प्रभावित कर सकते हैं।               

Related Articles

Back to top button
T20: भारत का क्लीन स्वीप जानिये कितने खतरनाक हैं कबूतर। शतपावली: स्वस्थ रहने का एक आसान उपाय भारतीय मौसम की ALERT कलर कोडिंग In Uttar Pradesh Call in Emergency