51 वर्षीय व्यक्ति ने चार साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, पढ़े पूरी खबर

 इरोड की महिला अदालत ने बुधवार को एक 51 वर्षीय व्यक्ति को चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

शिकायत में कहा गया है कि मोदाकुरिची के पास गेटपुदुर के वीरासामी, एक विधुर दिहाड़ी मजदूर, 30 दिसंबर, 2021 को अपने घर के पास टहलते समय एक चार साल की बच्ची को देखा, उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। बच्ची के चिल्लाने पर युवक उसे छोड़कर भाग गया।

बच्ची ने अपने माता-पिता को सूचित किया, जो उसे अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज किया गया। दो दिन बाद 1 जनवरी, 2022 को माता-पिता ने इरोड में सभी महिला पुलिस स्टेशन में वीरासामी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसने जांच के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012) के तहत मामला दर्ज किया।

बुधवार शाम को इरोड महिला कोर्ट की न्यायाधीश आर मालती ने दोषी वीरासामी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

Related Articles

Back to top button
T20: भारत का क्लीन स्वीप जानिये कितने खतरनाक हैं कबूतर। शतपावली: स्वस्थ रहने का एक आसान उपाय भारतीय मौसम की ALERT कलर कोडिंग In Uttar Pradesh Call in Emergency