हाईप्रोफाइल केस: दहेज में 500 ग्राम सोना और लाखों नकदी हड़पने का आरोप, पुलिस ने पुणे से पति-ससुर को पकड़ा…

 शहर के बड़े कारोबारी की बेटी कनिका ने ससुरालवालों पर सनसनीखेज आरोप लगाए है। पुणे की नामी आइटी कंपनी मेंह नौकरी कर रही इंजीनियर कनिका का आरोप लगाया कि ससुर और पति खाने में स्लो पॉइजन, नशीली गोलियां, पारा और आयुर्वेदिक गोलियां खिलाते थे। पुलिस ने पति अधिश और ससुर अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 500 ग्राम से ज्यादा वजनी सोने के जेवर और लाखों नगदी, कपड़े, बर्तन और गृहस्थी का सामान भी हड़पने का आरोप लगाया है।विजय नगर थाना पुलिस के मुताबिक सेक्टर-27 निगड़ी पुणे निवासी अधिश भी एक आइटी कंपनी में जॉब करता है। कनिका और अधिश की वर्ष 2013 में कोरेगांव की सितारा होटल में शादी हुई और सोने के जेवर, गिन्निायां, हीरे के जेवर व लाखों रुपये नकद दिए। शादी के बाद कनिका को अधिश हनीमून के लिए बाली (विदेश) ले गया लेकिन यहां उसने विवाद करना शुरू कर दिया। ससुराल लौटने पर सास नीता, ससुर अशोक, ननद नियंता आदि ने जूते साफ करवाए। जूते साफ न करने पर चोंटी पकड़ खींचा और पिटाई की। मोबाइल भी कब्जे में कर लिया और उसे बंधक बना कर रखा गया। 102 डिग्री बुखार आने पर भी उससे काम करवाया और शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया।

पुरानी कार लेकर आई तो ननद-सास ने दिए तानेकनिका का आरोप है कि उस पर स्वयं का खर्चा उठाने के लिए नौकरी करने का दबाव बनाया। उन्होंनें नई कार की मांग की और सास ने कहा वह अधिश से तलाक दिलाकर दूसरी लड़की से शादी करेगा। नियंता और नीता ने कनिका को घर में रखने से इन्कार कर दिया तो मजबूरी में चचेरी बहन के फ्लैट पर रहना पड़ा। कनिका के माता-पिता मिलने पुणे आए तो उनसे रेस्त्रां मिलें। तब भी उन्होंने तलाक की धमकी दी। माता-पिता के सामने ही जान से मारने की कोशिश की। नवंबर 2019 में भाई की शादी में भी कोई नहीं आया, बल्कि झूठे आरोप लगाए गए। जब इंदौर से पुरानी कार कार लेकर पुणे गई तो उसको ताने दिए। इसके बाद लॉकडाउन लग गया और कनिका भी कोरोना संक्रमित हो गई।

रैपर देख कर पता चला स्लो पॉइजन देते है ससुराल वालेकनिका के मुताबिक उसे जहरीले पदार्थ खाने में मिलाकर दिए गए। आयुर्वेदिक दवाइयां दीं, जिससे अत्यधिक रक्तस्त्राव हुआ और वह निढाल हो गई। एक दिन उसे खाली रैपर मिले, जिससे पता चला उसे स्लो पाइजन और पारा मिलाकर दिया जा रहा था। मामले में पुलिस ने डीपीओ की राय ली और आरोपितों पर नशीला पदार्थ मिलाकर देने की धारा बढ़ाई दी।

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