खंडवा: कारखाना अधिनियम के तहत कल कामगारों के लिए रहेगा साप्ताहिक अवकाश
मध्यप्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान कारखानों में काम करने वाले कामगारों को अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने के लिये श्रमायुक्त ने एक परिपत्र जारी कर कारखाना प्रबंधकों को 13 मई को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के लिए कहा है। जारी पत्र के अनुसार मतदान के दिन नियोजक साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कामगार सुविधाजनक और निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
इधर, बड़वानी के जिला श्रम पदाधिकारी अर्चना यादव से ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के प्रावधान अनुसार निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए संवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश हैं । इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंधन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध दण्ड के प्रावधान है।