दिल्‍ली के बाद हरियाणा में कोरोना केस बढ़ने की वजह से सरकार ने जारी किए ये नए दिशा निर्देश…

कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा हैं। दिल्‍ली में प्राइवेट कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। वहीं, हरियाणा में कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने आठ और जिलों में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार को ग्रुप-ए के शहरों में शामिल कर लिया गया है जहां पाबंदियां ज्यादा हैं। अब 19 जिलों में शाम छह बजे से दुकानें और बाजार बंद हो जाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर में पहले ही बाजार छह बजे बंद करने के निर्देश हैं। हालांकि दूध व दवा सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट दी गई है। इन सभी जिलों में सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, मनोरंजन पार्क और बिजनेस एक्जीबिशन बंद रहेंगे। सार्वजनिक सभाओं, रैली और धरने-प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

ये हैं पाबंदियां

कोरोना से बचाव के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति के प्रधान और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पाबंदियों के लिहाज से प्रथम श्रेणी के जिलों में खेल परिसर, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। यहां सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। दर्शकों या अन्य लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने की सलाह दी गई है। बार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे।

स्‍कूल बंद रहने की समय सीमा बढ़ाई

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्‍कूल कालेज बंद करने के आदेश दिए गए थे। पहले ये आदेश 12 जनवरी तक थे। अब शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने 26 जनवरी तक स्‍कूल कालेज बंद रखने का फैसला दिया है। वहीं आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। स्‍कूलों में टीकाकरण निर्धारित कार्यक्रमों के तहत ही चलेगा।

  • ये भी जानें
  • ग्रुप ए के जिलों के लिए नियम
  • दूध और दवा सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट
  • सरकारी-निजी कार्यालयों में आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 50 प्रतिशत कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे
  • सार्वजनिक सभाओं, रैली और धरने-प्रदर्शनों पर प्रतिबंध
  • सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, मनोरंजन पार्क व बिजनेस एक्जीबिशन बंद
  • खेल परिसर व स्टेडियम में सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए खिलाड़ी कर सकेंगे अभ्यास
  • बार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे
  • पहले 11 जिलों में लागू थीं पाबंदियां
  • गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर
  • आठ और जिले ग्रुप ए में शामिल
  • सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार

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