रूस के खिलाफ यूक्रेन द्वारा लाए गए मामले पर ICJ आज सुनाएगा अपना फैसला, पढ़े पूरी खबर

अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) रूस के खिलाफ यूक्रेन द्वारा लाए गए मामले पर बुधवार, 16 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। यूक्रेन का कहना है कि रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र नरसंहार संधि की दोषपूर्ण व्याख्या पर आधारित है। वहीं नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन में मास्को रासायनिक हथियारों समेत फर्जी फ्लैग आपरेशन को अंजाम दे सकता है। रूस को किसी तरह की सहायता चाहे वह सैन्य मदद हो या कोई और मदद यूक्रेन के लिए विनाशकारी साबित होगा। बता दें कि ब्रुसेल्स में आज नाटो सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों कर बैठक होगी जिसमें यूक्रेन में हुए रूसी हमलों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का कहना है कि देश को पता है कि वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल नहीं हो सकता। ब्रिटेन के नेतृत्व वाले संयुक्त अभियान बल (जेईएफ) के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि ‘हमने नाटो के कथित रूप से खुले दरवाजे के बारे में वर्षों से सुना है’, लेकिन ‘हम पहले ही सुन चुके हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।’

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र संघ केंद्रीय आपात कोष से 4 करोड़ डालर यूक्रेन के मानवतावादी राहत कार्य के लिए देने को कहा था। यह राशि खाद्य पदार्थों, पेय जल और दवाओं को खरीदने में इस्तेमाल की जाएगी।

बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस पर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। अब अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने भी नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सहित दर्जनभर अन्य शीर्ष अधिकारियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी शामिल हैं।

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