प्रदेश सरकार द्वारा 58189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की भर्ती के दिशा निर्देश जारी

चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई, 2021 से आरम्भ होकर 10 सितम्बर, 2021 तक पूर्ण होगी

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इक्छुक युवाओं के लिए एक नयी पहल की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार 58189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, एकाउंटेंट कम डाटा इंट्री आपरेटर की नियुक्ति करने जा रही है।

उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी ने आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के चयन की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी।

साथ ही चयन की प्रक्रिया के बारे मेंजानकारी देते हुए बताया कि 58189 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करके की जायेगी।

इस हेतु सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, विकास खण्ड अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई, 2021 से आरम्भ होकर 10 सितम्बर, 2021 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

शैक्षिक अर्हता आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जायेंगे, जो हाई-स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के प्राप्ताकों के प्रतिशत के औसत अंकों के अवरोही क्रम में तैयार पात्रता सूची से अभ्यर्थी का चयन करेंगी। ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सेवाएं एक वर्ष की संविदा पर होगी। एक वर्ष की अवधि की समाप्ती पर नया चयन किया जायेगा या सेवाएं संतोषजनक होने पर ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करके पुनः उसकी संविदा को अधिक 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।

इसके लिए न्यूनतम आयु 01 जुलाई, 2021 को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट, आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। जो पंचायतें जिस श्रेणी में आरक्षित हैं, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जायेगा।

कोविड-19 से मृतक के वारिसान हेतु प्राविधान के सम्बंध में ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से कोई व्यक्ति अगर उस ग्राम पंचायत आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इण्टरमीडिएट पास हैं तो उन्हें चयन किया जायेगा। यदि कोविड से मृत्यु के वारिसानों के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होेते हैं तो इस स्थिति में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के प्राप्ताकों के प्रतिशत का औसत जिसका अधिक होगा, उसे चयनित किया जायेगा। कोविड-19 पाजीटिव होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर मृत्यु होने की दशा में उसे कोविड से हुई मृत्यु मानी जायेगी, जिसके लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा रू 6000 प्रति माह मानदेय का भुगतान वित्त आयोग की धनराशि अथवा अन्य योजनाओं की प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जायेगा।

पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर को 2 माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर का कार्य एवं आचरण असंतोषजनक होने की दशा में उसके विरूद्ध कार्यवाही का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे।

पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर के कर्तव्य के बारे में बात करते हुए पंचायतीराज मंत्री ने बताया की ग्राम सचिवालय को नियमित रूप से खोलना, ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्ययोजना की आनलाईन एन्ट्री, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों के बारे में सूचना अपने कम्प्यूटर पर संरक्षित रखना, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट और पेयजल के यूजर चार्ज के नियमित कलेक्शन का काम तथा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग करना इनके कार्य होंगे।

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