हाई कोर्ट ने अलग-अलग संप्रदाय के प्रेमी जोड़े की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर की सुनवाई…

 हाई कोर्ट ने अलग-अलग संप्रदाय के प्रेमी जोड़े की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएचओ मल्लीताल को प्रेमी युगल को पुलिस अभिरक्षा में उनके घर हरिद्वार तक छोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी हरिद्वार को प्रेमी जोड़े को शीघ्र सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश पारित किए हैं।

हरिद्वार की अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की व हिन्दू समुदाय का लड़का शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन लड़की के स्वजनों को शादी से आपत्ति है। लड़की के स्वजन प्रेमी जोड़े को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। लड़की ने 22 मार्च को सुरक्षा लेकर एसएसपी हरिद्वार को एक प्रार्थना पत्र भी दिया जब सुरक्षा नहीं मिली तो प्रेमी जोड़े ने उच्च न्यायालय की शरण ली।

सोमवार सुबह 10:15 बजे जब वे उच्च न्यायालय के गेट नम्बर एक पर पहुंचे तो लड़की के स्वजन बुरका पहन कर उसे उठाने लगे। लड़की के चिल्लाने पर पास से गुजर रहे अधिवक्ताओं व गेट पर खड़ी पुलिस ने लड़की को उनके चंगुल से बचाया। जिसके बाद प्रेमी जोड़े को उच्च न्यायालय में तैनात पुलिस चौकी ले गयी। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मामले में कोर्ट ने उक्त आदेश दिए हैं।

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