RBI ने प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक पर KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर 25 लाख रुपये की लगाई पेनल्टी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक पर KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. RBI ने एक्सिस बैंक पर इसके लिए 25 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है. RBI ने बुधवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक लि. पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नो योर कस्टमर (KYC) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के बाद लगाया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI ने कहा कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के एकाउंट्स की जांच की गई. जांच में यह पाया गया कि बैंक, RBI के KYC को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में नाकाम रहा. बयान के मुताबिक, बैंक खाते के संबंध में उचित जांच-परख करने में नाकाम रहा. इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में ट्रांसक्शन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो. RBI ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया. नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया. 

बता दें कि KYC का फुलफॉर्म Know Your Customer होता है. इसका मतलब अपने कस्टमर्स के बारे में जानने के लिए ब्योरा या फॉर्म. KYC एक ग्राहक के संबंध में जानकारी देना वाला फॉर्म होता है. इस फॉर्म में ग्राहक अपने बारे में तमाम आवश्यक जानकारियां भरता है. इस केवाईसी फॉर्म में ग्राहक को अपना नाम, बैंक खाते का नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और पूरा पता भरना होता है. 

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