यूपी: प्राइवेट स्कूल इस साल फीस इतने प्रतिशत की कर सकते है बढ़ोतरी, जारी हुआ आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) में प्राइवेट स्कूल इस साल करीब 10 प्रतिशत तक फीस बढ़ा सकेंगे. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. माना जा रहा है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर होगा. कोरोना वायरस की संक्रमण दर में आई कमी के बाद ये फैसला लिया गया है.

प्राइवेट स्कूल कितनी बढ़ा सकेंगे फीस?

आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल वर्ष 2019-2020 को आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 की धारा-4(1) के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नियमानुसार बढ़ोतरी कर सकते हैं. अधिनियम की धारा-4(1) के अनुसार, फीस में बढ़ोतरी नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक + स्टूडेंट्स से वसूल की गई 5 फीसदी फीस से ज्यादा नहीं हो सकती है, जो कुल मिलाकर लगभग 10 फीसदी होता है.

स्कूल फीस ज्यादा बढ़े तो यहां कर सकते हैं शिकायत

प्राइवेट स्कूलों की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में ली जाने वाली फीस से अगर कोई स्टूडेंट या अभिभावक खुश नहीं है तो वो अधिनियम 2018 की धारा-8 के तहत जिला शुल्क नियामक समिति को शिकायत कर सकता है.

इसके अलावा मान्यता प्राप्त स्कूल या कोई व्यक्ति, जो जिला शुल्क नियामक समिति के फैसले से परेशान हो, वह अधिनियम की धारा-8(11) के तहत मंडलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण को शिकायत कर सकता है.

लगभग 10 फीसदी तक ही बढ़ाई जा सकेगी स्कूल फीस

सरकार की तरफ से कहा गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए. जिले के संबंधित अधिकारी निरीक्षण करें कि प्राइवेट स्कूल अनियमित रूप से फीस में बढ़ोतरी ना करें.

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