मध्य प्रदेश में सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस मुख्यालय ने कड़े आदेश जारी किये

मध्य प्रदेश में सड़क दुघर्टनाओ से होने वाली मौत को रोकने और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस मुख्यालय ने कड़े आदेश जारी कर दिए है। यहां आज से हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट को लेकर राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में सख्ती दिखेगी। इस आशय का निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है।

दरअसल राजधानी भोपला और इंदौर के पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी हुए हैं। आदेश में अनुसार बताया जा रहा है कि सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अब अनिवार्य होगा। साथ ही इसके स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और छात्रों को हेलमेट लगाना अब से अनिवार्य होगा।

वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिसके संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बिना हेलमेट चालकों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और नियम का उल्लंघन करने पर पेट्रोल संचालकों के खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। जानकारी के अनुसार हेलमेट नहीं लगाने पर  मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि मध्य प्रदेश में 2021 में कुल 48,877 सड़क हादसे हुए है। इनमें 12,057 मौत और 48,956 लोग घायल हुए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 28,175और शहरी क्षेत्र में 20,702सड़क हादसे हुए हैं। आकड़ो के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में शहर की तुलना में 71% मृत्युदर है।

इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे पर कुल 11030 सड़क दुर्घटना हुई हैं। इनमें 3890 लोगों की मौत हो गई। स्टेट हाईवे पर 11475 सड़क दुर्घटनाओं में 3022 लोगों की मौत हुई। सड़क दुर्घटना में 53% मौतें राजमार्गो पर हुई। प्रदेश की अन्य सड़कों पर करीब 26372 सड़क दुर्घटनाओं में 5646 लोगों की मौत हुई।

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