एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने अपहरण व रंगदारी के मामले में अमनमणि समेत तीनों अभियुक्त किया बरी

अपहरण के एक आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने अमनमणि त्रिपाठी समेत दो अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। महाराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय विधायक अमनमणि सूबे के पूर्व मंत्री व हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी के पुत्र हैं। विशेष जज पवन कुमार राय ने इस मामले में अभियुक्त संदीप त्रिपाठी व रवि शुक्ला को भी साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है।

अपहरण का यह मामला राजधानी के गौतमपल्ली थाने से संबधित है। छह अगस्त, 2014 को इसकी एफआइआर गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने दर्ज कराई थी। 28 जुलाई, 2017 को अदालत ने इस मामले में अमनमणि, संदीप त्रिपाठी व अभियुक्त रवि शुक्ला पर इस ठेकेदार की हत्या के लिए अपहरण करने व रंगदारी मांगने के साथ ही जान-माल की धमकी देने के मामले में आरोप तय किया था। बीते सोमवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

जिला उद्यान अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज :  रिश्वत के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध महोबा के जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह की जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष जज लोकेश वरुण ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है। सरकारी वकील अभय द्विवेदी का कहना था कि अभियुक्त पर किसानों को सप्लाई किए गए स्प्रिंकलर सेट व रेनगन सेट की धनराशि का भुगतान करने के एवज में 50 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। 27 जुलाई, 2021 को इसके खिलाफ मेसर्स राजपूत इंटरप्राइजेज के दीपू सिंह ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी।

उपनिरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए : दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त राजू सिंह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का तामीला नहीं कराने पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने इस मामले में थाना बाजारखाला के उपनिरीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया है। उन्होंने पुलिस आयुक्त को एक माह में कृत कार्यवाही से अदालत को भी अवगत कराने का आदेश दिया है। साथ ही अभियुक्त के खिलाफ जारी वारंट का तामीला भी सुनिश्चित कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।

बच्चा चोरी के मामले में पति व पत्नी की जमानत खारिज :  दो माह के बच्चे को चुराने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त राजकिशोर महतो व इसकी पत्नी नीलम उर्फ लीलम की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने प्रथम दृष्टया इनके अपराध को गंभीर करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक तीन जुलाई, 2021 को इस मामले की एफआइआर अभियुक्तों के पड़ोसी ने थाना इंदिरानगर में दर्ज कराई थी।

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