दिल्ली की आप सरकार की एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, पढ़े पूरी खबर

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की बुधवार को एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। आप सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की थी। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘रोजाना हम दिल्ली के ही मामले सुनने बैठे हैं? हम इसे लिस्ट कर देंगे सिंघवी जी, आप इसे हम पर छोड़ दीजिए।’

पीठ ने कहा कि मामले को उचित पीठ के पास भेज दिया जाएगा। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के विवादित मामले में आप सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह दशहरे की छुट्टियों के बाद तीन सदस्यीय पीठ का गठन करेगा। बुधवार को आप सरकार की ओर से एक और याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। हालांकि पीठ की टिप्पणी के बाद सिंघवी ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मंगलवार को अधिवक्ता राहुल मेहरा की ओर से उठाया गया मसला अलग था।

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