जून और जुलाई में टैक्सपेयर को टैक्स से जुड़े हर खबरों के बारे में पता होना जरूरी है, नहीं तो बिगड़ सकता है काम..

इन दिनों टैक्सपेयर के लिए एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल, जून और जुलाई में टैक्सपेयर को टैक्स से जुड़े हर खबरों के बारे में पता होना जरूरी है, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। करदाताओं को आयकर विभाग ने याद दिलाया है कि एडवांस टैक्स की पहली किस्त का भुगतान समय रहते कर दें।

दरअसल, करदाताआज 15 जून 2023 से पहले अनुमानित टैक्स देनदारी के 15 फीसदी का भुगतान कर सकते हैं। करदाताओं को आयकर विभाग ने बकायदा ट्वीट करते हुए याद दिलाया कि 15 जून, 2023 तक एडवांस टैक्स की अपनी पहली किस्त का भुगतान करना न भूलें।

क्या होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स इनकम टैक्स की वह राशि है, जिसका भुगतान एक मुश्त के बजाय देय तिथियों के अनुसार किस्तों में किया जाता है। कोई व्यक्ति और व्यवसाय वित्त वर्ष के अंत में एकमुश्त राशि के बजाय किस्तों के माध्यम से एडवांस टैक्स से आयकर का भुगतान कर सकते हैं।

सभी करदाता, वेतनभोगी व्यक्तियों, फ्रीलांसरों और व्यवसायों सहित, जिनकी कुल टैक्स

देनदारी एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये या उससे अधिक है वो एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। हालांकि, 60 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी व्यावसायिक आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।

क्या है एडवांस टैक्स की ड्यू डेट?

15 जून: एडवांस टैक्स का 15 फीसदी जमा कर सकते हैं।

15 सितंबर: एडवांस टैक्स का 45 फीसदी जमा कर सकते हैं।

15 दिसंबर: एडवांस टैक्स का 75 फीसदी जमा कर सकते हैं।

15 मार्च: एडवांस टैक्स का 100 फीसदी जमा कर सकते हैं।

कैसे जमा करें एडवांस टैक्स?

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