दिल्ली हाई कोर्ट ने एलोपैथी के मामले में डॉक्टरों की याचिका पर बाबा रामदेव के खिलाफ जारी किया समन

दिल्ली हाई कोर्ट ने एलोपैथी के मामले में डॉक्टरों की याचिका पर बाबा रामदेव के खिलाफ समन जारी किया है। रामदेव पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना महामारी के बीच एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से गलत सूचना फैलाई है। रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स एसोशियन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने रामदेव को मुकदमें में जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि एलोपैथी के खिलाफ गलत सूचना फैलाने को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ डाक्टर्स एसोसिएशन की याचिका विचार करने योग्य है और इसे पहले चरण में खारिज नहीं किया जा सकता है। आरोप सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। वह कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत है।

ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन के साथ-साथ रेजिडेंट डाक्टरों के एसोसिएशन, चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पंजाब के रेजिडेंट डाक्टरों का संघ, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ और तेलंगाना जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ याचिका दायर की है।

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