शादी करना ही नहीं, सर्टिफिकेट होना भी है जरूरी; जाने क्यों

शादी किसी भी समाज में दो लोंगो ही नहीं, दो परिवार के बीच का नया रिश्ता है। दो लोग अग्नि को साक्षी मानकर घरवालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध जाते हैं।

शादी कर ली है लेकिन अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है।

क्या आप जानते हैं, शादी करना ही नहीं, बल्कि इसे रजिस्टर्ड करना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई स्थितियों में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। शादी का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होता है। इस आर्टिकल में मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी सभी जरूरी बातों को ही बता रहे हैं-

मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना क्यों है जरूरी

मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना कई मामलों में काम का साबित होता है-

  1. कहीं जॉब कर रहे हैं और मैरिटल स्टेटस में मैरिड ऑप्शन चुन रहे हैं तो शादी का सबूत आपका मैरिज सर्टिफिकेट ही बनता है। यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थानों के लिए जरूरी है।
  2. केंद्र या राज्य सरकार की किसी ऐसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं जो पति-पत्नी के लिए लाई गई है तो इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट का होना जरूरी है।
  3. पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर ही मिलता है।
  4. पति या पत्नी के खिलाफ घरेलू मामलों से जुड़ी FIR के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट ही आधार बनता है।
  5. तलाक की एप्लिकेशन देने के लिए जरूरी है कि आपके पास शादी का प्रमाण यानी मैरिज सर्टिफिकेट हो
  6. किसी दूसरे देश के परमानेंट नागरिक बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी युगल को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है।
  7. बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट को आधार बनाया जा सकता है।

कब तक करवा सकते हैं शादी को रजिस्टर
नई-नई शादी हुई है तो 30 दिन के भीतर ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। हालांकि, कुछ देरी हो गई है तो एक्स्ट्रा फी के साथ शादी के पांच वर्ष तक भी शादी रजिस्टर करवाई जा सकती है।
बता दें, 5 वर्ष से ज्यादा होने पर संबंधित जिला रजिस्ट्राट ही छूट दे सकता है।

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें अप्लाई
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए मैरिज रजिस्ट्राट के पास अप्लाई करना होगा। अपॉइंमेंट मिलने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ तय दिन पर रजिस्ट्राट के पास जाना होगा।

ऑनलाइन मोड में अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहां मैरिज रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिल जाता है। अपॉइंटमेंट मिलने पर तय दिन पर दो गवाहों और डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस विजिट कर सकते हैं।

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • एप्लिकेशन फॉर्म
  • एड्रेस प्रूफ
  • कपल का एज सर्टिफिकेट (बर्थ या 10वीं का सर्टिफिकेट)
  • कपल का आईडी कार्ड
  • आधार कार्ड
  • दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • शादी की जॉइंट फोटो
  • वेडिंग कार्ड
  • मंदिर. गुरुद्वारा, चर्च में हुई शादी के केस में वहां से मिला सर्टिफिकेट
  • दो गवाह
  • दूसरी शादी पर पहली शादी का तलाक सर्टिफिकेट
  • पहले पति की मौत पर डेथ सर्टिफिकेट
  • कोर्ट मैरिज पर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स

शादी रजिस्टर करने के लिए युगल की उम्र
बता दें, मैरिज सर्टिफिकेट पाने के लिए जरूरी है कि शादी की तारीख तक महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो। इसके अलावा, पुरुष की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है।

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