IT नियमों में बदलाव: न्यूज कंटेंट हटाने के मसौदे पर टली समय सीमा

न्यूज कंटेंट और करंट अफेयर से जुड़ी इंटरनेट मीडिया पोस्ट हटाने से जुड़े नए नियम के जारी मसौदे पर सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 

मंगलवार को इंटरमीडियरीज और सिविल सोसायटी ग्रुप्स से मुलाकात के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि 14 अप्रैल तक हितधारकों से विचार-विमर्श किया जाना था, जिसकी समय सीमा बढ़ाई जा रही है। 

30 मार्च को आईटी नियम, 2021 में बदलाव के लिए मसौदा जारी किया गया था जिस पर लोगों से 14 अप्रैल तक अपना मत देने के लिए कहा गया था। इंडस्ट्री व सभी हितधारकों को अपने मत रखने का पूरा मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही मसौदे पर अंतिम फैसला होगा। 

संशोधनों के दायरे में इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स 

दरअसल ‘इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021’ में प्रस्तावित संशोधनों के दायरे में इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स जैसे गैर-प्रकाशक यूजर्स द्वारा पोस्ट न्यूज व करेंट अफेयर्स कंटेंट को भी शामिल किया गया है। मसौदे में ऐसे यूजर्स के कंटेंट को भी उसी नियामक ढांचे में लाया गया है, जो वर्तमान में पंजीकृत डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स पर लागू होता है। 

इस प्रकार नियमों के ‘भाग-3’ के दायरे का विस्तार किया गया है। मसौदे के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से न्यूज व करंट अफेयर से जुड़ी अब किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए कहा जा सकता है और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को उसे हटाना पड़ेगा। 

सरकार जारी कर सकती है पोस्ट को हटाने का निर्देश 

नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति एक्स से लेकर फेसबुक या किसी भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कोई पोस्ट करता है और सरकार को लगता है कि वह कंटेंट न्यूज और करंट अफेयर से जुड़ा है और आपत्तिजनक है तो सरकार उस पोस्ट को हटाने का निर्देश जारी कर सकती है। 

कृष्णन ने बताया कि चूंकि यह मामला न्यूज व करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रकार की पोस्ट हटवाने का निर्देश देने का अधिकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास होगा। अन्य प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय देगा। 

पोस्ट न्यूज और करंट अफेयर से जुड़ी है या नहीं, इसे कौन तय करेगा?

इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले किसी भी कंटेंट को न्यूज व करंट अफेयर से जोड़कर उसे हटवाया जा सकेगा। कोई भी पोस्ट न्यूज और करंट अफेयर से जुड़ी है या नहीं, इसे कौन तय करेगा। 

यह तय करने का अधिकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास होगा। किसी की पोस्ट डिलीट हो जाने पर उसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संपर्क करना होगा।

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