सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब को लगा बड़ा झटका…

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब को मंगलवार को एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की ईडी कोर्ट द्वारा समन किए जाने को चुनौती देने वाली पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने अय्यूब को सुनवाई कर रही अदालत के समक्ष न्यायाधिकार का मुद्दा उठाने की अनुमति दी और कहा कि यह साक्ष्य का सवाल है। शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी को समन को चुनौती देने वाली अय्यूब की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत से कहा था कि राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 जनवरी को सुनवाई की कार्यवाही 31 जनवरी के बाद की तारीख तक स्थगित कर दे।

अपनी लिखित अर्जी में राणा अय्यूब ने न्यायाधिकार की कमी का हवाला देते हुए गाजियाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया था क्योंकि कथित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध मुंबई में हुआ था।

पिछले साल 29 नवंबर को गाजियाबाद में विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनयिम) अदालत ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और राणा अय्यूब को समन किया था। पिछले साल 12 अक्टूबर को ईडी ने राणा अय्यूब के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और उन पर लोगों को धोखा देने तथा दान के नाम पर मिली 2.69 करोड़ रुपये की रकम का निजी संपत्ति बनाने में इस्तेमाल करने में तथा विदेश योगदान अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

ईडी ने एक बयान में कहा, ”राणा अय्यूब ने अप्रैल 2020 से ‘केटो’ प्लैटफॉर्म पर तीन धन जुटाने वाले अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये की धनराशि एकत्र की।” 

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