राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सजा पर मिली रोक वाली याचिका हुई खारिज..

Modi Surname Remark राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी गई है। राहुल को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में मोदी उपनाम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके लिए उन्हें दोषी माना गया था।

राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी गई है। राहुल को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को बताया सही

गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राहुल के इस आवेदन को माना नहीं जा सकता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।

दोषी ठहराए जाने के बाद गई थी संसद सदस्यता

राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने मानहानी मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी।

कोर्ट ने नहीं दी थी अंतरिम राहत

मई में भी कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। 

पूर्णेश मोदी बोले- अब ध्यान रखें राहुल

भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आदेश के बाद कहा कि हम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं। जब उनसे कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी का इस तरह की टिप्पणी करने का इतिहास रहा है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए।

Related Articles

Back to top button
T20: भारत का क्लीन स्वीप जानिये कितने खतरनाक हैं कबूतर। शतपावली: स्वस्थ रहने का एक आसान उपाय भारतीय मौसम की ALERT कलर कोडिंग In Uttar Pradesh Call in Emergency