बकरीद में गोवंश व प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक में प्रदेश में 21 जुलाई को पड़ने वाली ईद- उल-अजहा बकरीद के पर्व को देखते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किए कि पर्व पर गोवंश, ऊंट या फिर किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न होने दी जाए साथ ही यह कुर्बानी चिन्हित स्थलों व निजी परिसरों के अलावा किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर भी न हो। उन्होंने आगे कहा की कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे किसी भी आयोजन में 50 से अधिक लोग एक साथ एक ही जगह पर एकत्रित न हों।

साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर स्पष्ट कहा कि कुर्बानी के लिए चिन्हित स्थलों व निजी परिसरों का ही उपयोग हो। जिससे सार्वजनिक स्थान पर जानवरों की कुर्बानी न होने पाए । कुर्बानी के दौरान स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

उत्तर प्रदेश में गोवंश या ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उन्होंने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया।

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