अदालतों को जमानत देते वक्त आरोपी के रिकार्ड की करनी चाहिए पड़ताल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को किसी आरोपी को जमानत देने के दौरान इस बात की पड़ताल कर लेनी चाहिए कि क्या उसका रिकार्ड खराब है और क्या वह जमानत पर रिहा होने पर गंभीर अपराधों को अंजाम दे सकता है। इन टिप्पणियों के साथ ही न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को दी गई जमानत को रद कर दिया।
