डीजीसीए ने अशिष्ट यात्रियों से निपटने के लिए सभी एयरलाइंस को फिर से एडवाइजरी जारी की…

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अशिष्ट यात्रियों से निपटने के लिए सभी एयरलाइंस को फिर से एडवाइजरी जारी की है। उसने इस तरह के मामलों से निपटने के लिए वर्तमान प्रविधानों को दोहराते हुए सतर्क किया है। हाल के दिनों में विमान में यात्रियों की दु‌र्व्यवहार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। ऐसी घटनाओं को देखते हुए डीजीसीए ने यह एडवाइजरी जारी की।

अशिष्ट यात्रियों से निपटने के बारे में जानकारी देने को कहा

डीजीसीए ने कहा है कि अशिष्ट यात्रियों से निपटने के लिए एयरलाइन द्वारा उठाए जाने वाले कदम के लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के तहत प्रविधान हैं। इसके अलावा पायलट, चालक दल के सदस्यों और इन फ्लाइट सेवा के निदेशक की जिम्मेदारियां भी सीएआर में वर्णित हैं।डीजीसीए ने कहा है कि विमान में धूमपान करने और शराब पीने के कारण अमर्यादित व्यवहार करने जैसी घटनाएं सामने आई हैं।

इन मामलों में संबंधित पद पर बैठे लोग, पायलट और चालक दल के सदस्य उचित कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस से अपने पायलटों, चालक दल के सदस्यों तथा संबंधित पदों पर बैठे लोगों को उचित तरीके से अशिष्ट यात्रियों से निपटने के बारे में जानकारी देने को कहा है।

गौरतलब है कि एअर इंडिया ने दिल्ली-लंदन उड़ान के चालक दल के सदस्यों को शारीरिक चोट पहुंचाने के आरोप में एक अशिष्ट व्यक्ति को सोमवार सुबह विमान से उतार दिया। यात्री को उतारने के लिए विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद राष्ट्रीय राजधानी लौट आया।

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