पूर्वी निगम ने 15 फीसद छूट के साथ 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी संपत्तिकर जमा करने की समयसीमा

पूर्वी निगम ने 15 फीसद छूट के साथ संपत्तिकर जमा करने की समयसीमा 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। इस दौरान संपत्तिकर जमा करने पर ब्याज और जुर्माना भी नहीं देना होगा। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को हुई दिक्कतों को देखते हुए समयसीमा 15 दिनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है।

श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि 15 फीसद छूट के साथ नए यूपिक (यूनिक प्रापर्टी आइडेंटटी कोड) नंबर के आवेदन की अवधि को भी अगले 10 दिनों यानी 10 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बिना छूट के नए यूपिक का आवेदन 16 अक्टूबर 2021 से स्वीकार किए जाएंगे। निगम अधिकारियों ने बताया कि 30 सितंबर तक करीब 1.62 लाख करदाताओं ने संपत्तिकर जमा किया है। इससे निगम को 100.75 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये आंकड़े पिछले साल से कम हैं।

30 सितंबर 2020 तक 1.82 लाख करदाताओं ने 126 करोड़ रुपये संपत्तिकर के रूप में जमा कराए थे। लेकिन इस बार यूपिक आधारित प्रणाली को अपनाने की वजह से शुरुआत में दिक्कतें आई हैं। पिछले दो महीने में लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है। पूर्वी निगम ने सर्व के आधार पर छह लाख से अधिक संपत्तियों का यूपिक नंबर जारी किया है। इस बार संपत्तिकर आनलाइन के जरिये ही भरा जा रहा है।

वहीं, स्थायी समिति के अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि निगम ने अपने क्षेत्र में काम कर रहे उद्यमियों को आखिरी मौका देते हुए बिना जुर्माने के सामान्य व्यपार/भंडारण लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, वैटरीनेरी लाइसेंस और स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के नवीनीकरण की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। 31 अक्टूबर के बाद लाइसेंस नवीनीकरण पर जुर्माना देना पड़ेगा।

बीर सिंह पंवार ने कहा कि यह भी देखने में आया है कि पूर्वी निगम में कुछ प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के ही काम कर रहे हैं, जोकि गैर कानूनी है। ऐसे लोगों को एक मौका दिया जा रहा है, ऐसे प्रतिष्ठान 31 अक्टूबर कर अपना लाइसेंस बनवा लें। इसके बाद ऐसे प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाएगा।

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