इंदौर बावड़ी हादसा: हाईकोर्ट ने नगर निगम, बेलेश्वर ट्रस्ट और सरकार को भेजा नोटिस

इंदौर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है बलेश्वर ट्रस्ट और नगर निगम को नोटिस जारी किए गए है। साथ ही सरकार से भी मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट और आपराधिक प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेशित किया है।

पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अदिती मनीष यादव के माध्यम से दो अलग अलग जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। मामले में मृतकों को 25 लाख के मुआवजे की मांग एवम दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्यवाही करने और दोषी नेताओं की भी जांच की मांग की गई है। इस याचिका में शहर की विभिन्न बावड़ियों और कुओं से तत्काल कब्जे हटाए जाने की और मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डबल बेंच ने जवाब मांगा है।

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