वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य के ज़रिये की पेंशन योजना की शुरुआत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 18 सितंबर 2024 को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। यह योजना माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करने का अवसर प्रदान करती है, जिसके तहत बच्चों के लिए भी अब एक पेंशन खाता खोला जा सकता है। इस योजना को 18 सितम्बर को लागू करते ही दो दिन के अंदर अब तक लगभग 9,700 लोग ऑनलाइन आवेदन कर चुकें हैं।

इस योजना के तहत माता-पिता एनपीएस वात्सल्य के लिए eNPS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं या अन्य POPs के माध्यम से जिनमे बैंक और पोस्ट ऑफिस शामिल है, में जाकर आवेदन कर सकते हैं। खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान ₹1,000 होगा, और इसके बाद हर साल कम से कम ₹1,000 जमा करना अनिवार्य होगा।

योजना की लांचिंग के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस ने अब तक प्रतिस्पर्धात्मक रिटर्न प्रदान किए हैं और यह योजना लोगों को भविष्य की आय को सुनिश्चित करते हुए बचत करने का एक बेहतर विकल्प देती है।

क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना?

एनपीएस वात्सल्य, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का विस्तार है, जो बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। यह योजना माता-पिता को अपने नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन खाते खोलने की सुविधा देती है। योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाएगा, और नाबालिगों के लिए एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) कार्ड जारी किया जाएगा।

एनपीएस के तहत, पिछले 10 वर्षों में 1.86 करोड़ ग्राहकों ने योजना का लाभ उठाया है और इसमें ₹13 लाख करोड़ की संपत्ति प्रबंधन के अंतर्गत है।


18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर स्वत: एक नियमित एनपीएस खाते में बदल जाएगा। पेंशन की राशि 60 वर्ष की आयु के बाद ही प्राप्त होगी।

आवेदन करते समय नाबालिग बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लगाना होगा जिसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या पैन और पासपोर्ट लगाना होगा। साथ ही अभिभावक को भी अपने निवास का प्रमाण पत्र एक KYC के माध्यम से जिसमे आधार नंबर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इत्यादि हो भरना होगा।

एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश विकल्प

इस योजना में माता-पिता के पास तीन प्रकार के निवेश विकल्प हैं:

डिफॉल्ट विकल्पमध्यम जीवन चक्र फंड (LC-50) – जिसमें 50% इक्विटी निवेश होता है।
ऑटो विकल्पइसमें माता-पिता आक्रामक (LC-75), मध्यम (LC-50), या रूढ़िवादी (LC-25) जीवन चक्र फंड चुन सकते हैं।
सक्रिय विकल्पमाता-पिता खुद इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट डेब्ट (100% तक), सरकारी सिक्योरिटीज (100% तक), और वैकल्पिक संपत्ति (5% तक) में निवेश का चयन कर सकते हैं।
निवेश विकल्प

निकासी प्रक्रिया

तीन साल के लॉक-इन पीरियड के बाद, शिक्षा, किसी गंभीर बीमारी, या विकलांगता जैसे कारणों से खाते से अधिकतम 25% तक की निकासी तीन बार की जा सकती है। 18 वर्ष की आयु के बाद खाता स्वत: नियमित एनपीएस खाते में बदल जाएगा।

अगर खाते में 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि होती है, तो 80% राशि से एन्युटी खरीदी जाएगी और शेष 20% एकमुश्त निकासी के रूप में मिल सकती है।

2.5 लाख रुपये या उससे कम राशि होने पर संपूर्ण राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। अगर खाते में योगदानकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो पूरी राशि अभिभावक को वापस कर दी जाएगी।

स्रोत: एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित एजेंसियों के इनपुट पर आधारित

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