उत्तर प्रदेश: वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त शास्ति समाधान योजना का पुनः लाभ

लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों पर वाहन स्वामियों के लिए पुनः एकमुश्त शास्ति समाधान योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिससे वाहन मालिक अपने लंबित कर और शास्ति का भुगतान एक ही बार में कर सकेंगे। इस पहल के तहत, प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर संदेय कर के विलम्ब शुल्क पर छूट प्रदान की जाएगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह छूट अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से तीन माह तक प्रभावी रहेगी।

परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह की इस पहल के अनुसार, इस योजना का लाभ उन वाहन स्वामियों को मिलेगा जिनके कर-शास्ति मामलों का निपटारा विभिन्न न्यायालयों या परिवहन अधिकारियों के समक्ष लंबित है। वाहन स्वामी अपने मामले को वापस लेने के लिए संबंधित न्यायालयों या परिवहन अधिकारियों के पास आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

योजना के तहत, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के मामले में आवेदन शुल्क ₹200 और अन्य भारी वाहनों के लिए ₹500 निर्धारित किया गया है। वाहन मालिकों को इस अधिसूचना के प्रभाव में आने के बाद से योजना की अवधि में ही आवेदन करना होगा। अधिसूचना के अनुसार, निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

किन्हें मिलेगा लाभ?

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उन वाहन मालिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने योजना के प्रभाव में आने से पहले अपना कर और शास्ति जमा नहीं किया है। इसके तहत, वाहन स्वामियों को एकमुश्त कर राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि, योजना का लाभ केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगा जो पहले से पंजीकृत हैं और अधिसूचना के जारी होने से पूर्व तक बकाया कर देय था। अधिसूचना के बाद पंजीकृत वाहनों या बिना पंजीकृत वाहनों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।

अपर मुख्य सचिव परिवहन श्री एल. वेंकेटेश्वर लू के अनुसार, यह योजना प्रदेश के परिवहन यानों के समस्त स्वामियों के लिए राहत लाने का प्रयास है। योजना का उद्देश्य है कि अधिकतम वाहन स्वामी अपने कर और शास्ति का निपटारा करके परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक वाहन स्वामियों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्रता से आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और अधिसूचना में वर्णित शर्तों के अनुसार अपने बकाया कर का निपटारा करें।

यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें समय-समय पर वाहन स्वामियों को कर बकाया माफ करने और एकमुश्त समाधान योजनाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे राज्य में वाहनों का सुगम संचालन सुनिश्चित हो सके।

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